एक नज़र में हाईलाइट्स
Simple Tax संरचना
अब 4-टियर की जगह 2-रेट—Merit Rate 5% और Standard Rate 18%; चुनिंदा डि-मेरिट वस्तुओं पर 40% विशेष दर।
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बीमा पर पूरी छूट
सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा (term/ULIP/endowment) व व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों (फैमिली फ़्लोटर/सीनियर सिटिजन सहित) तथा उनका reinsurance – GST से मुक्त।
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प्रभाव तिथि
सेवाओं की नई दरें 22 सितम्बर 2025 से। सामानों (तंबाकू/पान मसाला/गुटखा/सिगरेट/ज़र्दा/बिडी को छोड़कर) की दरें भी 22 सितम्बर 2025 से लागू। तंबाकू श्रेणी के लिए मौजूदा दरें तब तक जारी रहेंगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर खाते के दायित्व पूरे नहीं हो जाते।
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GSTAT
अपील स्वीकारना सितम्बर 2025 के अंत तक शुरू; दिसम्बर 2025 से सुनवाई; बैकलॉग अपील की लिमिट की तिथि 30-06-2026।
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रोज़मर्रा की चीज़ें (Common-Man Focus)
5% पर बड़ी कटौती (पहले 12%/18%): हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर/किचनवेयर/अन्य घरेलू आर्टिकल आदि।
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खाद्य-दुग्ध उत्पाद
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UHT मिल्क: 5% → NIL
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छेना/पनीर (pre-packaged & labelled): 5% → NIL
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कंडेंस्ड मिल्क: 12% → 5%
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मक्खन/घी/डेयरी फ़ैट: 12% → 5%
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चीज़: 12% → 5%
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पैक्ड स्नैक्स/फूड
नमकीन, भुजिया, सॉसेज़, पास्ता, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी आदि—12%/18% → 5%।
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ड्राइ फ्रूट्स/फल
बादाम/हेज़लनट/पिस्ता/मैकाडामिया/पाइन नट्स आदि, सूखे खट्टे फल/अन्य सूखे फल-मेवे, खजूर/अंजीर/अनानास/अमरूद/आम (कटे सूखे आम को छोड़कर) — 12% → 5%।
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स्वास्थ्य व दवाइयाँ
लाइफ़-सेविंग मेडिसिन्स
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33 दवाएँ: 12% → NIL
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3 दवाएँ (कैंसर/रेयर डिज़ीज/क्रॉनिक): 5% → NIL
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अन्य सभी दवाएँ/मेडिसिन्स: 12% → 5%।
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मेडिकल डिवाइसेज़/सप्लाई
विश्लेषण/डेंटल/वेटरनरी/सर्जिकल उपकरण: 18% → 5%
गॉज/बैंडेज/डायग्नोस्टिक किट/रीएजेंट्स/ग्लूकोमीटर इत्यादि: 12% → 5%।
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हेल्थ व वेलनेस सेवाएँ
जिम, सैलून, बार्बर, योग सेंटर आदि 18% → 5%।
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बीमा (Insurance)
सभी व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा (reinsurance सहित) GST-मुक्त।
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ऑटोमोबाइल व पार्ट्स
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छोटी कारें/≤350cc मोटरसाइकिल: 28% → 18%।
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बस/ट्रक/एंबुलेंस: 28% → 18%।
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ऑटो पार्ट्स: सभी HSN पर एकरूप 18%।
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थ्री-व्हीलर: 28% → 18%।
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टीवी ≤32”/एसी/डिशवॉशर (उपभोक्ता टिकाऊ): 28% → 18%; सभी टीवी अब 18% स्लैब में।
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निर्माण, हाउसिंग व सीमेंट
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सीमेंट: 28% → 18%।
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होटल आवास सेवाएँ (₹7,500/रूम/नाइट तक): 12% → 5%।
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कृषि व किसान-हित
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ट्रैक्टर/कृषि मशीनरी (soil prep/harvesting/composting आदि): 12% → 5%।
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उर्वरक उद्योग (inverted duty सुधार): सल्फ्यूरिक/नाइट्रिक एसिड व अमोनिया पर 18% → 5%।
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नवीकरणीय ऊर्जा
RE डिवाइस/पार्ट्स (मैन्युफैक्चर के लिए भी): 12% → 5%।
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वस्त्र/हस्तशिल्प/लेदर
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टेक्सटाइल inverted duty सुधार: मैनमेड फ़ाइबर 18% → 5%, मैनमेड यार्न 12% → 5%।
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हस्तशिल्प/मार्बल-ट्रैवर्टीन/ग्रेनाइट ब्लॉक्स/इंटरमीडिएट लेदर गुड्स: 12% → 5%।
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खाद्य-प्रसंस्करण/अन्य कच्चा माल
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माल्ट: 18% → 5%
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स्टार्च/इन्यूलिन: 12% → 5%
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वनस्पति सैप/पेक्टिन/अगर-अगर आदि थिकनर: 18% → 5%।
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तंबाकू/निकोटिन श्रेणी (विशेष प्रावधान)
Pan masala, gutkha, cigarettes, zarda, unmanufactured tobacco, bidi—मौजूदा GST/cess दरें जारी रहेंगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर खातों की लोन/ब्याज देनदारियाँ पूरी नहीं हो जातीं; RSP-आधारित लेवी का प्रावधान। परिवर्तन तिथि का अंतिम निर्णय वित्त मंत्री/काउंसिल सिफारिश अनुसार होगा।
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सेवाएँ: प्रभाव तिथियाँ व प्रमुख बदलाव
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सेवाओं की नई दरें प्रभावी: 22 सितम्बर 2025।
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रेस्टोरेंट “Specified Premises” स्पष्टिकरण—Standalone रेस्टोरेंट 18%+ITC विकल्प नहीं ले सकेंगे; वैल्यूएशन रूल्स में लॉटरी दर परिवर्तन के अनुरूप संशोधन।
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